साहिबाबाद। टीलामोड़ थाना में भूमि बेचने के नाम पर 46 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।
पीड़ित संजय शर्मा निवासी कड़कड़डूमा दिल्ली को असालतपुर फरुखनगर में औद्योगिक इकाई लगाने के लिए जमीन की तलाश थी। उनके परिचित संजय गुप्ता ने उन्हें मनोज सिंह से मिलवाया था। फरवरी 2024 में मनोज सिंह ने उन्हें 1300 वर्ग गज कृषि भूमि दिखाई, जिसका सौदा 3550 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से कुल 46,15,000 रुपये में तय हुआ। संजय शर्मा ने पांच फरवरी 2024 को 11 लाख रुपये बयाने के तौर पर दिए। बाद में फरवरी व मार्च और मई 2024 में नकद और बैंक हस्तांतरण के माध्यम से 33 लाख रुपये और दिए गए। उधर, इस संबंध में एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित का आरोप है कि मनोज सिंह ने उन्हें भूमि के फर्जी और जाली कागजात दिखाए थे। जब उन्होंने बैनामा कराने को कहा तो मनोज सिंह ने बताया कि यह भूमि धर्मवीर सिंह के नाम पर है। इसके बाद मनोज सिंह, धर्मवीर सिंह और संजय गुप्ता ने 28 मई 2024 को उनके पक्ष में भूमि का पंजीकृत बैनामा करा दिया। राजस्व अभिलेखों में भी भूमि संजय शर्मा के नाम दर्ज हो गई। हालांकि, बैनामा होने के बाद भी आरोपियों ने उन्हें भूमि का कब्जा नहीं दिया। एसीपी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
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