दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव प्रक्रिया के दौरान कथित गुंडागर्दी और अदालती आदेशों के उल्लंघन की घटनाओं पर गुरुवार को कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि उसे संतुष्टि नहीं हुई कि इस तरह का आचरण दोबारा नहीं होगा, तो वह चुनावों को पूरी तरह रद्द कर सकती है।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा कि ‘अब बहुत हो चुका। हम इस तरह के आपराधिक व्यवहार, आपराधिक आचरण, लापरवाही और गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते।’ अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएं हर साल हो रही हैं। पीठ ने आगे चेतावनी देते हुए कहा, ‘हम चुनाव छोड़ देंगे और जब तक हमें संतुष्टि नहीं हो जाती कि इस तरह की कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, तब तक हम चुनाव की अनुमति नहीं देंगे।’
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