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गाजियाबाद। मसूरी थाना क्षेत्र में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद संदीप उर्फ बोंबे को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज गौतम ने मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषमुक्त करने का आदेश दिया।


कोर्ट के आदेश के अनुसार 27 फरवरी 2022 को पांच साल की बच्ची दुकान से सामान लेकर घर लौट रही थी। आरोप था कि रास्ते में गांव में रहने वाला संदीप उर्फ बोंबे उसे मिला और चीज व रुपयों का लालच देकर अपने घर ले गया। वहां बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया गया था। घटना के बाद बच्ची ने घर पहुंचकर अपनी मां को जानकारी दी। इसके बाद उसकी मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी, लेकिन गवाहों के मुकरने से अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।

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