दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास पेइंग गेस्ट (पीजी) भवन के ढहने की घटना के बाद दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) को दिल्ली हाई कोर्ट ने अत्यावश्यक आधार पर सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है।
याचिका में मांग की गई थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े सभी कॉलेजों में छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह की व्यापक दिशा अंतरिम आदेश के रूप में नहीं दी जा सकती।
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