– हर पात्र परिवार को बिना परेशानी मिले उसके हिस्से का पूरा खाद्यान्न: अमित तिवारी
-अंत्योदय कार्ड पर 21 किलो गेहूं और 14 किलो चावल, पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल
-सुबह 8 से 12 और दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी राशन दुकानें, ई-पॉस मशीन से होगा पारदर्शी वितरण
-18 अगस्त होगी मोबाइल ओटीपी से राशन लेने की अंतिम तारीख, पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध
-राशन दुकानों पर चस्पा होगी आयुष्मान कार्ड से वंचित लाभार्थियों की सूची, अधिकारियों को निगरानी के निर्देश
उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनपद गाजियाबाद के राशन कार्डधारकों के लिए अगस्त माह का मुफ्त खाद्यान्न वितरण 5 अगस्त से शुरू होगा। जिले की सभी उचित दर दुकानों पर 5 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक पात्र लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में गेहूं और चावल का नि:शुल्क वितरण किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने सभी कार्डधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों में अपनी उचित दर दुकान पर पहुंचकर नियमानुसार खाद्यान्न प्राप्त करें और वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में सहयोग करें। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि शासन के निर्देशों के तहत अगस्त माह के लिए आवंटित खाद्यान्न का वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा। वितरण के दौरान नोडल अधिकारियों की मौजूदगी में ई-पॉस मशीन के माध्यम से लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में राशन उपलब्ध कराया जाएगा। विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी पात्र कार्डधारक को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न न मिले।
अगस्त माह के वितरण में अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल, यानी कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न नि:शुल्क दिया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रत्येक यूनिट के आधार पर 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल, यानी कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। अमित तिवारी ने कहा कि राशन वितरण में पारदर्शिता और पात्रता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उचित दर विक्रेताओं को वितरण से संबंधित सूचना अपनी दुकानों पर पहले से चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कार्डधारकों को राशन लेने की तारीख और समय को लेकर किसी प्रकार की परेशानी या भ्रम की स्थिति न हो। उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न वितरण सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। वितरण के दौरान दुकानदारों द्वारा प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में कार्डधारकों को टोकन दिए जाएंगे। ई-पॉस मशीन से होने वाले वितरण और समय की उपलब्धता के अनुसार टोकन व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकेगा।
ओटीपी से भी मिलेगा राशन, पोर्टेबिलिटी की सुविधा रहेगी जारी
विभाग के अनुसार मोबाइल ओटीपी के माध्यम से राशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। इसके अलावा पोर्टेबिलिटी के तहत भी कार्डधारक राशन प्राप्त कर सकेंगे, हालांकि यह सुविधा संबंधित उचित दर विक्रेता की दुकान पर उपलब्ध खाद्यान्न के स्टॉक की सीमा तक ही रहेगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि विभागीय अधिकारी और कर्मचारी पूरे वितरण अभियान के दौरान लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक अपनी-अपनी क्षेत्रों की उचित दर दुकानों का निरीक्षण करते हुए निर्धारित मात्रा में शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करेंगे। किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कार्डधारकों से अपील की कि राशन प्राप्त करते समय उचित दर विक्रेता को आवश्यक सहयोग दें और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल संबंधित अधिकारी को सूचना दें। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक पात्र परिवार को उसके हिस्से का खाद्यान्न बिना किसी परेशानी के उपलब्ध कराया जाए।
राशन दुकान पर लगेगी आयुष्मान कार्ड की सूची, कार्ड बनने के बाद मिलेगा खाद्यान्न

जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि जनपद की प्रत्येक उचित दर दुकान पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त उन लाभार्थियों की सूची भी अनिवार्य रूप से चस्पा की जाएगी, जिनके आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बने हैं। संबंधित लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा और कार्ड जारी होने के बाद ही इन लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने सभी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों और पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि उनके क्षेत्र की प्रत्येक उचित दर दुकान पर आयुष्मान कार्ड से संबंधित अवशेष लाभार्थियों की सूची अनिवार्य रूप से चस्पा हो। विभागीय अधिकारियों को इसकी नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अमित तिवारी ने कहा कि राशन वितरण के साथ पात्र लाभार्थियों को सरकार की अन्य जनकल्याणकारी सुविधाओं से जोडऩा भी विभाग की प्राथमिकता है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से पात्र परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
शिकायत के लिए अधिकारियों के नंबर जारी
यदि किसी कार्डधारक को राशन प्राप्त करने में परेशानी होती है अथवा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न मिलने, वितरण में अनियमितता या अन्य किसी समस्या की शिकायत है तो संबंधित अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। मोदीनगर तहसील के लिए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विनोद भारती—9528871403, मोदीनगर शहर के लिए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी स्वेज पंवार-9720577155, भोजपुर एवं मुरादनगर ब्लॉक के लिए पूर्ति निरीक्षक हेमलता—7408137240, मोदीनगर शहर एवं मुरादनगर शहर के लिए पूर्ति निरीक्षक दीपा वर्मा-8272829626 से संपर्क किया जा सकता है।
लोनी तहसील के लिए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विशाल यादव-7906871761 एवं पूर्ति निरीक्षक आनंद स्वरूप त्रिपाठी-9984450573 से शिकायत की जा सकती है। तहसील सदर के लिए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी प्रिया तिवारी-6394555683, नगर क्षेत्र प्रथम एवं ब्लॉक रजापुर के लिए पूर्ति निरीक्षक शैलेश कुमार सिंह-9453418386, नगर क्षेत्र द्वितीय के लिए पूर्ति निरीक्षक नीरज कुमार वर्मा-9870917776 तथा ट्रांसहिंडन क्षेत्र के लिए पूर्ति निरीक्षक नूर फातिमा-8081205222 से संपर्क किया जा सकता है।
इसके अलावा किसी अन्य शिकायत अथवा जानकारी के लिए कार्डधारक कार्यालय समय में जिला पूर्ति कार्यालय गाजियाबाद के दूरभाष नंबर 0120-3761964 पर संपर्क कर सकते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने स्पष्ट किया कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग का पूरा प्रयास रहेगा कि 5 से 18 अगस्त के बीच प्रत्येक पात्र कार्डधारक को निर्धारित मात्रा में नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। उन्होंने कार्डधारकों से अपील की कि वे अपनी उचित दर दुकान पर चस्पा सूचना देखकर निर्धारित समय पर पहुंचें और राशन वितरण व्यवस्था को सफल बनाने में विभाग का सहयोग करें।
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