बृजभूषण शरण सिंह के लिए बड़ी राहत, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने किया बरी
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महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामले में अदालत में 1133 दिनों में 127 सुनवाई हुई. 20 जुलाई 2023 से बृजभूषण शरण जमानत पर थे. फैसले से पहले पूरे परिवार सहित बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली में मौजूद थे.
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट से बरी.
गोंडा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के लिए राहत भरी खबर है. महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामले में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया है. बरी होने के बाद ब्रजभूषण सिंह अदालत से खुशी खुशी बाहर आए. इससे पहले अदालत में जाते हुए उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्होंने कहा, ‘मैं सिर्फ वही सुनूंगा जो कोर्ट कहेगा. मेरे हाथ में कुछ नहीं है.’