हथीन। प्रशासन ने जिले के सभी ट्रक और बस मालिकों से केंद्र सरकार की नया सफर योजना का लाभ उठाने की अपील की है। यह योजना एनसीआर में पंजीकृत बीएस-1, बीएस-2, बीएस-3 और बीएस-4 मानक के वाहनों पर लागू की गई है। इसके तहत पुराने बीएस-4 वाहन को एनसीआर से बाहर बेचने या स्क्रैप कराने और उसके स्थान पर बीएस-6 सीएनजी या इलेक्ट्रिक नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। डीसी ने कहा कि बीएस-6 सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 50 प्रतिशत तक मोटर वाहन कर में छूट और 100 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क में छूट का लाभ मिलेगा। वाहन निर्माता कंपनियां भी नए वाहनों पर अधिकतम आठ प्रतिशत तक की छूट दे रही हैं।
इस योजना में वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है। डीजल और सीएनजी वाहन खरीदने पर पांच वर्ष तक पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर 64 हजार रुपये से 2.56 लाख रुपये तक की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। वाहन मालिक चाहें तो अपना पुराना वाहन स्क्रैप कराकर बाद में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीओडी) के आधार पर भी योजना का लाभ ले सकते हैं। बीएस-3 और उससे पुराने वाहनों को अधिकृत स्क्रैप सुविधा केंद्र में ही नष्ट कराना होगा। अधिक जानकारी के लिए वाहन मालिक जिला परिवहन कार्यालय और सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। जिला उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह छिल्लर ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनो को हटाकर आधुनिक, कम प्रदूषण वाले बीएस-6, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है।