यूपी वालों अब जमकर चलाओ एसी-कूलर, नहीं बढ़ेगा बिजली का मीटर, आयोग का सरचार्ज पर आया फैसला
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UPPCL News: उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर सामने आई है. बिजली बिलों में 10 फीसदी फ्यूल सरप्लस चार्ज को नियामक आयोग ने गैरकानूनी बताया है. आयोग के इस फैसले के बाद अब यह तय हो गया है कि बिजली बिलों पर यह 10 प्रतिशत चार्ज नहीं लगेगा.
UP में फ्यूल सरचार्ज नहीं होगा लागू.
लखनऊः उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को नियामक आयोग की ओर से बड़ी राहत की खबर सामने आई है. नियामक आयोग ने 10 प्रतिशत फ्यूल सरचार्ज को गैरकानूनी बताया है. आयोग ने 10 प्रतिशत फ्यूल सरचार्ज की वसूली को गलत ठहराया है. दरअसल, बिजली विभाग के इस फैसले के खिलाफ उपभोक्ता परिषद ने लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल किया था. नियामक आयोग के इस फैसले के बाद अब हर कीमत पर पावर कॉरपोरेशन को 10 प्रतिशत बिजली सरचार्ज का फैसला वापस लेना होगा.
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Prashant RaiChief Sub EditorPrashant Rai am currently working as Chief Sub Editor at News18 Hindi Digital, where he lead the creation of hyper-local news stories focusing on politics, crime, and viral developments that directly impact loc…और पढ़ें