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Rampur News: दिव्यांग जोड़े को सरकार की ओर से खास तोहफा दिया जा रहा है. दरअसल ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति, जिनकी शादी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच हुई है, उन्हें सरकार की ओर से सहायता राशि दी जा रही है. इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

रामपुर: उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन शुरू हो गए हैं. अब ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति, जिनकी शादी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच हुई है, वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं. इस योजना का मकसद दिव्यांगजन को आर्थिक सहारा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है.

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि योजना के तहत अलग-अलग स्थिति में अलग प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. अगर केवल पति दिव्यांग हैं, तो दम्पत्ति को 15 हजार रुपये मिलेंगे. अगर केवल पत्नी दिव्यांग हैं, तो 20 हजार रुपये की मदद दी जाएगी. वहीं अगर पति और पत्नी दोनों दिव्यांग हैं, तो सरकार की तरफ से 35 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी. यह पैसा सीधे दम्पत्ति के संयुक्त बैंक खाते में भेजा जाएगा.

ऐसे करना होगा आवेदन
उन्होंने बताया कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी न हो. पात्र दम्पत्ति दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी जरूरी दस्तावेजों के साथ सात दिन के अंदर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय कक्ष संख्या-21, विकास भवन रामपुर में जमा करनी होगी. अगर तय समय में हार्ड कॉपी जमा नहीं की गई, तो आवेदन अधूरा माना जा सकता है.

इन दस्तावेजों की जरुरत
योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी मांगे गए हैं. इसमें पति-पत्नी की संयुक्त नवीनतम फोटो, शादी कार्ड या निकाहनामा, ग्राम प्रधान की ओर से जारी विवाह प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की कॉपी, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त बैंक खाते की जानकारी शामिल है. दिव्यांगता प्रमाण पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता होना जरूरी है.

इन लोगों को मिलेगा लाभ
अधिकारियों के मुताबिक, योजना का लाभ केवल उन्हीं दम्पत्तियों को मिलेगा, जो भारत के नागरिक हों और उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों. अगर कोई स्थायी निवासी नहीं है, तो उसे कम से कम पांच साल से उत्तर प्रदेश में रहना जरूरी होगा. इसके अलावा शादी के समय युवक की उम्र 21 साल से कम और 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं युवती की उम्र 18 साल से कम और 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. एक और जरूरी शर्त यह है कि दम्पत्ति का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए.

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने कहा कि पात्र दिव्यांग दम्पत्ति समय रहते आवेदन कर योजना का फायदा जरूर उठाएं. उन्होंने बताया कि सरकार की यह योजना दिव्यांगजन के जीवन में आर्थिक सहयोग देने के साथ-साथ उन्हें समाज में सम्मान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने की दिशा में भी एक अहम कदम है.

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आर्यन सेठ

आर्यन ने नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई की और एबीपी में काम किया. उसके बाद नेटवर्क 18 के Local 18 से जुड़ गए.

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