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दिल्ली सरकार ने बकरीद के पर्व के मद्देनजर दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में भी सड़कों और गलियों में कुर्बानी पर रोक लगाई है। कुर्बानी केवल वैध जगहों पर ही की जा सकेगी। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद के मद्देनजर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन को लेकर एक वीडियो जारी किया है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुर्बानी के बाद सीवर व नाली या सार्वजनिक स्थलों पर  कचरा डालना पूरी तरह प्रतिबंधित है , कुर्बानी सिर्फ वैध स्थलों पर ही की जा सकती है। इन गाइडलाइंस का उल्लंघन होने पर पुलिस व दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को सूचित कर सकते हैं।’

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