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Preparations to impose a fine of two to five lakh rupees for not having adequate security



गाजियाबाद। कारखानों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम न होने पर सरकार दो से पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है। अभी तक यह जुर्माना एक लाख रुपये था। 500 से अधिक श्रमिकों वाले कारखाने में सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही फैक्टरियों में सुरक्षा वार्डन भी रहेंगे। उपनिदेशक कारखाना एके सिंह ने बताया कि कारखानों में श्रमिकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में है। समय-समय से कारखानों की जांच की जाती है। सुरक्षा के मानक पूरे न होने पर नोटिस दी जाती है। जब तक मानक पूरे नहीं किए जाते हैं कारखाना संचालक पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये तक हो सकती है। नए नियम के अनुसार सुरक्षा के इंतजाम पूरे नहीं पाए जाने पर दो से पांच लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जिले में 3954 कारखाने हैं। सभी कारखानों में चेकिंग के लिए टीमों को गठन किया गया है।


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