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मसूरी वेव सिटी क्षेत्र में व्यापार के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक लोहे के व्यापारी से ऑनलाइन गोल्ड, सिल्वर और कच्चे तेल के व्यापार में भारी मुनाफे का लालच देकर कुल 2 करोड़ 39 लाख रुपये ठग लिए गए। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुख्य आरोपी विवेक गोयल समेत 5 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। 

पीड़ित सुरेंद्र कुमार पुत्र बलवन्त सिंह निवासी ग्राम ब्याना वेव सिटी जो लोहे का व्यापार करते हैं, ने बताया कि उनकी जान-पहचान डासना गेट गाजियाबाद स्थित ‘शिवम ज्वैलर्स’ के मालिक विवेक गोयल से लम्बे समय से थी। विवेक ने वर्ष 2023 में सुरेंद्र की मुलाकात चार अन्य व्यक्तियों साहिल उर्फ जोनी, सौरभ, प्रतीक वर्मा और रोहित धामा से करवाई।

आरोपियों ने पीड़ित को झांसा दिया कि वे ऑनलाइन कमोडिटी मार्केट (सोना, चांदी, कच्चा तेल) में निवेश कर बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने पीड़ित को भी इस “साझेदारी” में निवेश करने के लिए उकसाया।

शिकायत के अनुसार, आरोपियों के बहकावे में आकर पीड़ित ने अपने और अपने परिवार के विभिन्न बैंक खातों से बड़ी रकम निकालकर उन्हें सौंपी, जिसमें खुद का बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 35 लाख रुपये,छवि ट्रेडर्स (फर्म खाता) से 80 लाख रुपये,पत्नी ओमबीरी के खाते से 17 लाख और 43 लाख रुपये, संयुक्त खाता से 16 लाख रुपये व पिता बलवन्त सिंह के खाता से 6 लाख रुपये, भतीजे गौरव गौतम की फर्म से 42 लाख रुपये से कुल राशि 2 करोड़ 39 लाख रुपये नकद और ट्रांसफर के माध्यम से आरोपियों को दिए गए।

पीड़ित ने 6 जुलाई 2025 को अपना फाइनल हिसाब मांगा तो आरोपियों पर पीड़ित के लगभग सवा 4 करोड़ रुपए बकाया निकले,पीड़ित ने जब आरोपियों से अपनी धन राशि मांगी तो आरोपियों ने उसे व्हाट्सएप ग्रुप से डिलीट करके, व्हाट्सएप पर भेजे गये पिछले हिसाब के मैसेज भी डिलीट फार एवरीवन कर दिये। अब आरोपीगण उसके पैसे देने से इंकार कर रहे हैं और शिकायत करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

पीड़ित सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इस सम्बंध में उसने पुलिस आयुक्त से भी शिकायत की गई थी लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वेव सिटी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो हार मानकर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। पीड़ित की शिकायत पर न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद थाना वेव सिटी में आरोपियों के खिलाफ अधिक धन कमाई का झांसा देकर धोखाधड़ी करना, पैसा वापस मांगने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देना आदि धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपियों विवेक गोयल मालिक शिवम ज्वैलर्स, गाजियाबाद, साहिल उर्फ जोनी व सौरभ पुत्रगण अशोक कुमार निवासीगण शिवनगर कालोनी भिवानी हरियाणा, प्रतीक वर्मा पुत्र प्रदीप वर्मा निवासी पूर्वी एन्कलेव लक्ष्मीनगर दिल्ली तथा रोहित धामा पुत्र अशोक धामा निवासी नया लायलपुर क्रिश्चियन नगर दिल्ली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जांच-पड़ताल करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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