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-विवाह मंडप, गोदाम और अवैध कॉलोनियों पर एक्शन, बिना मानचित्र निर्माण करने वालों पर सख्ती

उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। अवैध निर्माण के खिलाफ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने सख्त रुख अपनाते हुए मोदीनगर और शास्त्रीनगर क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इस दौरान विवाह मंडप, गोदाम और अवैध कॉलोनियों को निशाना बनाते हुए कई निर्माणों को सील कर दिया गया, जबकि कुछ अवैध ढांचों को बुल्डोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया। जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में प्रवर्तन टीम ने विभिन्न जोनों में संयुक्त कार्रवाई की। प्रवर्तन जोन-2 के प्रभारी एवं ओएसडी राजीव रत्न सिंह के नेतृत्व में सहायक अभियंता अनिल कुमार, अवर अभियंता राजन सिंह और मनोज कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। ग्राम डिडौली निवाड़ी में खसरा संख्या-836 पर लगभग 2000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में टीन शेड के लिए किए जा रहे निर्माण कार्य को अवैध पाए जाने पर सील किया गया। यहां बिना स्वीकृति के पिलर और ढांचे खड़े किए जा रहे थे।

इसी क्रम में निवाड़ी रोड, मोदीनगर पर नगर पालिका परिषद मार्केट के सामने लगभग 6000 वर्गमीटर क्षेत्र में बनाए जा रहे विवाह मंडप पर भी कार्रवाई की गई। नीरज त्यागी और नितेश त्यागी द्वारा किए जा रहे इस निर्माण के लिए कोई वैध मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके चलते इसे सील कर दिया गया। वहीं डॉ. गौरव गर्ग द्वारा मोदीनगर में प्लॉट पर बेसमेंट निर्माण के लिए की जा रही खुदाई और चिनाई को भी अवैध पाते हुए रोका गया। इसके अलावा खसरा संख्या-704 क्षेत्र में नरेश शर्मा और मुकेश शर्मा द्वारा अवैध रूप से दुकानें बनाकर कॉलोनी विकसित की जा रही थी। यहां बनाई गई सड़क, बाउंड्री वॉल और साइट ऑफिस को बुल्डोजर से ध्वस्त कर दिया गया।

कार्रवाई के दौरान कॉलोनाइजर और निर्माणकर्ताओं ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित करते हुए अभियान जारी रखा गया। वहीं प्रवर्तन जोन-4 के अंतर्गत शास्त्रीनगर क्षेत्र में भी बड़ी कार्रवाई की गई। अधिशासी अभियंता लवकेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने भूखंड संख्या एसके-3 और एसके-5 पर बिना स्वीकृत मानचित्र के संचालित हो रहे गोदामों को सील कर दिया। इन गोदामों का संचालन क्रमश: संजय गोयल और सुमिता गुप्ता द्वारा किया जा रहा था।

इसी तरह कविनगर के केडी-21 भूखंड पर अशोक कुमार सिंघल द्वारा संचालित अवैध गोदाम को भी सील कर दिया गया। जीडीए अधिकारियों के अनुसार इन सभी निर्माणों के लिए पूर्व में ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए जा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया। ऐसे में सख्त कार्रवाई करते हुए इन पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे बिना स्वीकृत मानचित्र के किसी भी प्रकार का निर्माण न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

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