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-सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, करें सख्त कार्यवाही: अमित तिवारी
-संजय नगर की दुकान में घरेलू सिलेंडरों से व्यावसायिक गैस भरने का खेल उजागर
-27 सिलेंडर व रिफिलिंग उपकरण बरामद, संचालक पर कानूनी शिकंजा
-आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज, सख्त कार्रवाई शुरू

उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और कालाबाजारी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गैस रिफिलिंग के धंधे का भंडाफोड़ किया है। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में जिला पूर्ति अधिकारी अमित कुमार तिवारी के नेतृत्व में आपूर्ति विभाग की टीम ने सोमवार देर शाम को मुखबिर की सूचना पर संजय नगर सेक्टर-23 स्थित  ‘वैभव किचन सेंटर’ नामक बर्तन की दुकान पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने दुकान की तलाशी ली तो वहां घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध रूप से गैस भरने का काम होता पाया गया। मौके से रिफिलिंग उपकरण सहित विभिन्न कंपनियों के 27 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई कि घरेलू उपयोग हेतु सब्सिडी वाले सिलेंडरों से गैस निकालकर व्यावसायिक उपयोग और अवैध बिक्री के लिए भरी जा रही थी। यह गतिविधि न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि गंभीर अग्नि दुर्घटना का खतरा भी उत्पन्न करती है। जब्त सामग्री को नियमानुसार इंजीनियर गैस सर्विस, राजनगर के ऑपरेटर विनय कुमार (पुत्र जय नारायण सिंह, निवासी सेक्टर-14, राजनगर, गाजियाबाद) की सुपुर्दगी में दे दिया गया।

इस मामले में दुकान संचालक वैभव माहेश्वरी के विरुद्ध द्रवित पेट्रोलियम गैस वितरण/विनिमय एवं भंडारण आदेश-2000 के उल्लंघन के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत थाना मधुबन बापूधाम में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला पूर्ति अधिकारी अमित कुमार तिवारी ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग, कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग पूर्णत: प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की गतिविधियाँ आम लोगों की जान-माल को खतरे में डालती हैं तथा सरकार की सब्सिडी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाती हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई नहीं बरती जाएगी। तिवारी ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जिलेभर में व्यापक जांच अभियान चलाया जा रहा है।

विशेष रूप से होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल, कैटरिंग प्रतिष्ठान और अन्य व्यावसायिक इकाइयों की जांच की जा रही है ताकि घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान कई स्थानों पर अनियमितताएँ पाई गई हैं और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने -कहा कि घरेलू सिलेंडरों से गैस की अवैध रिफिलिंग विस्फोट और आग जैसी बड़ी दुर्घटनाओं को जन्म दे सकती है। इस कारण प्रशासन इस विषय को जनसुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा मानते हुए लगातार निगरानी कर रहा है। विभाग की टीमें नियमित रूप से छापेमारी और निरीक्षण कर रही हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी ने आम नागरिकों और व्यापारियों से अपील की कि वे घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल घरेलू प्रयोजनों तक सीमित रखें। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बैंकेट हॉल या व्यापारिक इकाई घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग अपने व्यवसाय में नहीं करेगी। यदि कोई ऐसा करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से अवैध गैस कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और जनसुरक्षा तथा उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे।

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