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ग्रेटर नोएडा(संवाद)।
वाहन चोरी होने के 31 दिन बाद बीमा कंपनी को सूचना दी गई। बार-बार मांगने के बाद भी दस्तावेज नहीं दिए। बीमा कंपनी ने क्लेम को निरस्त कर दिया। जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी के फैसले को सही ठहराते हुए वाद खारिज कर दिया। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।
जेवर निवासी पदम सिंह ने अपनी बाइक का बीमा एचडीएफसी इरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से 27 अगस्त 2020 की बीमा कराया था। 26 अगस्त 2025 तक वैध था। 63850 रुपये बीमित राशि थी। 21 मई 2021 को सरकारी गोदाम जेवर से बाइक चोरी हो गई। तलाश करने के बाद भी बाइक नहीं मिली। जेवर थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बाइक चोरी की सूचना बीमा कंपनी को दी। बीमा कंपनी ने सर्वेयर भेजकर मौका-ए-मुआयना कराया। 28 दिसंबर 2021 को जेवर पुलिस ने मुकदमे की विवेचना खत्म कर दी। जिसमें लिखा कि अपराधी का पता नहीं चला है। न ही पता चलने की संभावना है। बाइक मालिक ने बीमा कंपनी से चोरी पर बीमा राशि की मांग की गई। बीमा कंपनी ने कोई संतोष जनक जवाब नहीं दिया। क्लेम नहीं मिलने पर जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया।