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Consumer Court News: कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर की ओर से ग्राहकों का जब ध्यान नहीं रखा जाता है तो उनके पास कोर्ट जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता है.
लग्जरी कार खरीदने वाले एक ग्राहक को स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने बड़ी राहत दी है. (सांकेतिक तस्वीर)
55 लाख रुपये का खर्चा बताया
32 लाख रुपये का मुआवजा
आयोग ने यह भी कहा कि यदि समय रहते सेवा दी जाती, तो नुकसान को टाला जा सकता था. अब चूंकि कार सर्विस सेंटर में वर्षों से पड़ी है, वह अब तक कबाड़ में तब्दील हो चुकी होगी. ऐसे में आयोग ने डीलर और सर्विस सेंटर को कार अपने पास रखने और ग्राहक को 32.50 लाख रुपये बतौर हर्जाना चुकाने का निर्देश दिया है. यह मामला लग्जरी गाड़ियों की बिक्री और सेवा को लेकर कंपनियों द्वारा किए गए दावों की सच्चाई पर सवाल खड़े करता है, खासकर तब जब उपभोक्ता संकट में होता है.
बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से प्रारंभिक के साथ उच्च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु…और पढ़ें
बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से प्रारंभिक के साथ उच्च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु… और पढ़ें
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