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इस केस में एसओजी की जांच पर भी सवाल उठते रहे हैं। एजेंसी की गिरफ्त में आए 25 ट्रेनी को गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ही जमानत मिल गई थी। (फाइल फोटो)

राजस्थान सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 रद्द नहीं करेगी। सरकार ने गुरुवार (9 जनवरी) को राजस्थान हाईकोर्ट (जयपुर खंडपीठ) में जवाब पेश कर दिया है। इस मामले जस्टिस समीर जैन की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अब इस भर्ती में किसी भी ट्रेनिंग-पोस्ट

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इससे पहले सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट में जवाब पेश किया है। इसमें कहा गया है कि अभी मामले की जांच चल रही है। हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ा है। डमी व नकल करने वाले करीब 40 ट्रेनी एसआई को हमने सस्पेंड कर दिया है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

फिलहाल सरकार भर्ती रद्द करने जैसा बड़े फैसला नहीं ले सकती हैं। वहीं, याचिकाकर्ता के वकील हरेन्द्र नील ने कहा- सरकार का जवाब गोलमोल है। सरकार गुमराह करने का प्रयास कर रही है।

भजनलाल सरकार ने सत्ता संभालने के बाद बाद ही एसआई भर्ती परीक्षा की जांच एसओजी को दी थी। इसके बाद अप्रैल् 2024 से इस केस में गिरफ्तारियां शुरू हुईं थीं।

हाईकोर्ट ने पूछा क्यों रद्द नहीं कर रहे?

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया- कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आप भर्ती को रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? आप निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं? पब्लिक से जुड़ा मामला है। इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है। इस पर अब कोर्ट ही सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौररान कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को न्याय मित्र नियुक्त किया है। हाईकोर्ट ने किसी भी तरह की फील्ड पोस्टिंग और ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है।

सिलेक्ट एसआई की पोस्टिंग पर पहले भी लगाई थी रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में सिलेक्ट एसआई की पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड पर रोक लगाते हुए पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे।

आदेश के तहत 2021 की एसआई भर्ती में चयनित एसआई को पोस्टिंग नहीं दी जा सकेगी। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने रोक के आदेश दिए थे।

इसके बाद भी सरकार ने ट्रेनी एसआई को पोस्टिंग दे दी थी। हालांकि, पोस्टिंग के कुछ दिनों के भीतर ही 48 घंटे से अधिक एसओजी की गिरफ्त में रहे ट्रेनी एसआई को सस्पेंड कर दिया गया था।

क्या है मामला

सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। एसओजी की जांच में कई डमी कैंडिडेट बैठाने का मामला भी सामने आया था।

जांच में सामने आया है कि फर्जीवाड़ा करके कई अभ्यर्थियों ने नौकरी हासिल कर ली है। करीब 50 ट्रेनी एसआई को एसओजी अरेस्ट कर चुकी है, जिनमें से 25 को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।

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एसआई भर्ती 2021 मामले को लेकर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इसे लेकर सरकार को अपना जवाब पेश करना है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। पूरी खबर पढ़िए…

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