उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग ने व्यापारियों के लिए शुरू की गई एक स्कीम में थोड़ा बदलाव किया है. पहले तो जानते हैं इस स्कीम के बारे में. इस स्कीम में व्यापारियों को पहले दुर्घटना बीमा के रूप में पांच लाख रुपये की मदद दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर यूपी सरकार ने अब 10 लाख रुपये कर दिया है.
उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग के सहायक कमिश्नर अभिजीत गुप्ता ने लोकल 18 को बताया कि कि इस योजना के लाभ के लिए व्यापारी के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. जो भी व्यापारी जीएसटी के दायरे में आते हैं, वे अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके.
क्या बोले अफसर
असिस्टेंट कमिश्नर अभिजीत गुप्ता के अनुसार, अगर कोई व्यापारी अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराता है तो डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही वो इस स्कीम का पात्र बन जाता है. व्यापारी को यह नहीं पता है कि उसका 10 लाख रुपये का बीमा जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही कर दिया जाता है.
ऐसे लोग जरूर कराएं
असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि अगर जीएसटी विभाग में रजिस्टर्ड किसी भी व्यापारी की दुर्घटना के दौरान मौत हो जाती है तो उसे उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देता है. इसके अलावा ऐसे व्यापारी जो अंतरराज्यीय व्यापार करते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए.
चलाया जा रहा अभियान
उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग के खंड संख्या 5 में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर अभिजीत और उनकी टीम ने मथुरा के रिफाइनरी क्षेत्र में नंद मोटर पर कैंप लगाकर लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के फायदे गिनाए. उन्होंने कहा कि टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से पूरे प्रदेश में व्यापारियों को जागरूक करने के ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि वे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लाभ उठा सकें.
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