• क्रिसमस और नववर्ष के जश्न पर रहेगी आबकारी विभाग की कड़ी नजर
• बिना लाइसेंस के शराब पार्टी के आयोजन पर जेल भेजने के साथ ब्लैक लिस्ट की भी होगी कार्रवाई
• आबकारी अधिकारी ने बार, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल संचालकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में दिए सख्त निर्देश
• शराब तस्करों पर कार्रवाई के साथ होटल, बार व रेस्टोरेंट पर नजर रखनें के लिए टीमों का गठन
उदय भूमि
गौतमबुद्ध नगर। अवैध शराब के कारोबार में लिप्त तस्करों को जेल भेजने के साथ सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी के लिए आबकारी अधिकारी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। कुछ दिन बाद क्रिसमस का पर्व है और 6 दिन बाद नववर्ष है। दोनों पर्व पर शराब की खपत अधिक रहती है। बढ़ती शराब की खपत को पूरा करने और अवैध रुप से होने वाली शराब तस्करी को रोकने के लिए पिछले करीब एक माह से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जिसमें आबकारी निरीक्षकों के साथ बैठक तो कभी शराब विक्रेताओं के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश दिए जा रहे है। बाहरी राज्यों से होने वाली शराब तस्करी को रोकने के लिए आबकारी विभाग की टीमें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोग जगह-जगह शराब की सप्लाई करते हैं। मगर इस बार अवैध शराब के कारोबार पर अपना शिकंजा कसने के लिए आबकारी अधिकारी ने चौकसी बढ़ा दी है। साथ ही बिना लाइसेंस के होने वाली शराब पार्टी को रोकने के लिए अभी से रणनीति तैयार की जा रही है। आबकारी विभाग की क्रिसमस और नववर्ष को लेकर शराब का अवैध कारोबार करने वालों पर इस बार पैनी नजर रहेगी।
इसी क्रम आबकारी अधिकारी ने बार, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल संचालकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए गए। क्रिसमस और नववर्ष पर होने वाली शराब पार्टी के आयोजन के लिए विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लाइसेंस के लेने के बाद भी सिर्फ यूपी मार्का की शराब का सेवन कराने के लिए छूट दी जाएगी। ऐसा न हो कि विभाग से लाइसेंस लेने के बाद बाहरी राज्यों की शराब का सेवन कराए जाए। ऐसा पाए जाने पर जुर्माना तो लगाया ही जाएगा साथ जेल भेजने के साथ ब्लैक लिस्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग ने प्राइवेट पार्टियों में शराब परोसने पर फरमान जारी किया है। अगर प्राइवेट पार्टी कर रहे हैं और शराब सेवन करनी है तो आयोजक को पहले आबकारी विभाग से ऑकेजनल लाइसेंस लेना होगा, उसके बाद ही शराब पार्टी हो सकेगी। बिना लाइसेंस के शराब पार्टी जेल की हवा खिला सकती है। आबकारी अधिकारी सादा वर्दी में शराब की अवैध बिक्री पर नजर रखेंगे। इस बार नववर्ष का धमाल खूब मचेगा। बिना लाइसेंस शराब रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को अपने कार्यालय में जिले के बार, रेस्टोरेंट, होटल व बैंक्वेट हॉल संचालकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में सभी प्रतिनिधियों को दो टूक में कहा कि आगामी दिनों में क्रिसमस और नववर्ष का पर्व है। दोनों ही पर्व में बिना लाइसेंस के शराब पार्टी का आयोजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए है। शराब पार्टी के आयोजन के लिए विभाग की साइट से ऑनलाइन लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यह गलतफहमी बिल्कुल भी न पाले कि बीच में एक दो दिन लाइसेंस लेने के बाद बिना लाइसेंस के ही अपना काम चल जाएगा। बिना लाइसेंस के शराब पार्टी का कहीं भी आयोजन होता पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही जुर्माने के साथ ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई भी होगी। क्रिसमस और नववर्ष पर पार्टी में एक दिन का लाइसेंस लेने के लिए 11 हजार रुपये का शुल्क देना होगा। लाइसेंस धारक एक दिन का लाइसेंस मिलने पर शराब खरीदकर पिला सकता है। जिसमें सिर्फ शराब खरीदकर पिलाई जा सकती है। स्टॉक रखने की कोई अनुमति नहीं है। इस प्रकार की सख्ती होने पर पार्टी में शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर भी अंकुश लगेगा। साथ ही बाहरी राज्यों की शराब मिलने व बिना लाइसेंस के शराब परोसने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी निरीक्षकों को भी दिए सख्ती बरतने के निर्देश
क्रिसमस और नववर्ष को लेकर तैयार की रूपरेखा में बैठक में मौजूद आबकारी निरीक्षक आशीष पाण्डेय, गौरव चन्द, अभिनव शाही, नामवर सिंह, चन्द्रशेखर, डॉ शिखा ठाकुर और रवि जायसवाल को आबकारी अधिकारी ने सख्त निर्देश दिए कि इस तरह के पर्व पर शराब खपत बढ़ जाती है। शराब की खपत बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन यह खपत सिर्फ यूपी शराब की ही हो, न कि बाहरी राज्यों की शराब की हो। बाहरी राज्यों से होने वाले शराब तस्करी को रोकने के लिए दिल्ल-हरियाणा से गौतमबुद्ध नगर की सीमा में कनेक्ट होने वाले सभी मार्गों पर अपना पहरा बढ़ा दिया जाए। साथ ही अपने-अपने मुखबिर तंत्र को भी अलर्ट कर दिया जाए। शराब तस्करों पर कार्रवाई के लिए दिन-रात चेकिंग की जाए। साथ ही बार, रेस्टोरेंट, होटल, बैंक्वेट हॉल की निगरानी के लिए चेकिंग की कार्रवाई में तेजी लाए। अगर किसी के कार्यों में अनियमितता सामने आई तो संबंधित के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
पब्लिक प्लेस में शराब का सरुर न खिला दें जेल की हवा
भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाना अब महंगा पड़ेगा। आबकारी विभाग ऐसे नशेडिय़ों को पकड़कर हवालात की हवा खिलाने काम कर रही है। इसके लिए आबकारी विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई के लिए अपना तानाबाना बुन लिया है। ऐसा न हो कि सार्वजनिक स्थान पर 30 ML का जाम जेल जाने की वजह बन जाए। जेल जाने के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लाइसेंसी शराब की दुकान से शराब खरीद कर अगर उसका सेवन करना है तो कैंटीन या फिर आबकारी विभाग के लाइसेंसशुदा स्थान का ही चयन करें। कहीं ऐसा न हो कि आपके चक्कर में बिना लाइसेंस के शराब का सेवन कराने वाले दुकानदार को भी जेल की हवा न खानी पड़ जाए।
शादी सीजन में आबकारी विभाग की टीमें रात होते ही पुलिस के सड़कों पर फ्लैग मार्च के साथ चेकिंग कर रही है। यह चेकिंग इस बार हिदायत के लिए नहीं बल्कि जेल भेजने के लिए की जा रही है। गौतमबुद्ध नगर के वासियों को सुरक्षित माहौल देने के लिए आबकारी विभाग इस तरह के अभियान को अपनी कार्रवाई में प्राथमिकता पर रखता है। जिससे सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों को सबक सिखाया जा सकेंं। आबकारी विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई की अगर बात की जाए तो नवंबर माह में करीब 200 से अधिक लोगों सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने के लिए मामले में जेल की हवा खिला चुका है। यह कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहें, इसके लिए आबकारी विभाग की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है।
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