नई दिल्ली. पंजाब-हरियाणा के किसान एक फिर से सड़कों पर उतर आए हैं. किसानों का एक बड़ा जत्था शंभू बॉर्डर सहित देश की राजधानी के बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए है. किसानों के कारण और सुरक्षा की दृष्टि से पंजाब-हरियाणा और दिल्ली की पुलिस ने बर्डर इलाके को बंद कर दिया है, जिससे आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. किसान आंदोलन के कारण सड़कें बंद होने की वजह से शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसपर शीर्ष कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है. साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट में आज कई अहम केसों पर सुनवाई होने वाली हैं.
सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर पीआईएल दायर की गई है. आज इस पर सुनवाई होने वाला है. पीआईएल में कहा गया है कि जनहित याचिका में कहा गया है कि पंजाब में विभिन्न स्थानों पर राजमार्गों पर कथित किसानों और किसान यूनियनों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है और उन्हें अवरुद्ध किया गया है. याचिका में पंजाब और हरियाणा राज्यों तथा भारत संघ से किसानों के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध हटाने के निर्देश देने की मांग की गई है. यह भी सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि आंदोलनकारी किसानों द्वारा सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे पटरियों को अवरुद्ध न किया जाए. किसान आंदोलन पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच कल शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग वाली जनहित याचिका पर करेगी सुनवाई.
सिख दंगे पर सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट और राउज ऐवन्यू कोर्ट में भी आज कई अहम केस पर सुनवाई होने वाली है. 1984 के दंगे में पुल बंगस गुरुद्वारा के पास तीन सीखों की हत्या के मामले में दोषी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर आज दिल्ली के स्थानिय अदालत राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में गवाह के रूप में दो पूर्व पुलिस अधिकारियों का राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई करेगा. यह मामला 1984 में राष्ट्रीय राजधानी के गुरुद्वारा पुल बंगश में तीन सिखों की हत्या से जुड़ा है. अदालत ने 13 सितंबर को टाइटलर के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोप तय किए थे.
विपक्ष की अपील पर सुनवाई
हाईकोर्ट में दिल्ली विधानसभा के विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता सहित 7 विधायकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई होने वाली है. हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को दिल्ली सरकार, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर, सीएजी और उप-राज्यपाल के दफ्तर को नोटिस जारी किया था. याचिका में कहा गया है कि ये सभी सीएजी रिपोर्ट दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के पास लंबित है. याचिका दायर करने वालों में विजेंद्र गुप्ता के अलावा विधायक मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय कुमार महावर, अभय वर्मा, अनिल बाजपेई और जितेंद्र महाजन शामिल हैं.
आनंद महिंद्रा भी दिल्ली हाईकोर्ट में
आनंद महिंद्रा की मालिकाना हक वाली महिंद्रा की इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल और भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की लड़ाई दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गई है. सोमवार को इस पर सुनवाई होने वाली है. इंडिगो का आरोप है कि महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कार ‘BE 6E’ का नाम उनके ट्रेडमार्क से जुड़े अधिकारों का उल्लंघन है. महिंद्रा की यह नई कार फरवरी 2025 में लॉन्च की जानी है. इंडिगो का कहना है कि ‘6E’ उनकी ब्रांड आइडेंटिटी का एक अहम हिस्सा है. दूसरी ओर, महिंद्रा ने इस विवाद को बातचीत से सुलझाने की इच्छा जाहिर की है.
बागी विधायक पर भी अहम फैसला
आज आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक करतार सिंह तंवर की याचिका पर भी दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई होने वाली है. छतरपुर विधायक करतार सिंह तंवर इसी साल जुलाई के महीने में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद सितंबर के महीने में उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। अब उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी है. विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया था.
Tags: DELHI HIGH COURT, Supreme Court
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