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शाहजहांपुर : इन दिनों यातायात माह चल रहा है. परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जाता है. लेकिन ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं कि ट्रैक्टर-ट्राली, जिसका इस्तेमाल कृषि कार्यों के लिए किया जाता है. उसको चलाने के लिए भी कई कड़े नियम बने हुए हैं. जिनका पालन करना बेहद जरूरी है. इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ ही ट्रैक्टर ट्राली को सीज करने की कार्रवाई तक की जा सकती है.

उप संभागीय परिवहन अधिकारी शांति भूषण पांडे ने बताया कि ज्यादातर ट्रैक्टर कृषि कार्य के लिए ही पंजीकृत होते हैं. जिनका इस्तेमाल कृषि कार्य के लिए ही किया जा सकता है, लेकिन अगर ट्रैक्टर-ट्राली का इस्तेमाल व्यावसायिक तरीके से किया जाता है. तो ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ को कार्रवाई का प्रावधान है. जिसके तहत किसान को 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

FIRST PUBLISHED : November 26, 2024, 14:32 IST

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