नई दिल्ली3 मिनट पहले
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पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने ANI को दिए इंटरव्यू में कहा- लोकतंत्र में विपक्ष का स्पेस अलग है। कुछ लोग न्यायपालिका के कंधों पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहते हैं। वे कोर्ट को विपक्ष में बदलना चाहते हैं, लेकिन न्यायपालिका कानूनों की जांच करने के लिए है।
दरअसल, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले ज्यूडिशियरी के काम करने के तौर पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि ज्यूडिशियरी का काम भी विपक्ष ने ले लिया है। हम मीडिया, जांच एजेंसी और न्यायपालिका का काम कर रहे हैं।
राहुल के इसी बयान का जवाब देते हुए CJI ने कहा- मैं राहुल गांधी के साथ बहस नहीं करना चाहता, लेकिन लोगों को यह नहीं मानना चाहिए कि न्यायपालिका को संसद या विधानसभाओं में विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। यह गलत धारणा है। इसे बदलना चाहिए।
जस्टिस चंद्रचूड़ से 6 सवाल जवाब…
सवाल: नेताओं से ऑफिशियल मीटिंग में भी विवाद की स्थिति बनती है?
जस्टिस चंद्रचूड़: नेता विपक्ष से कई बार ऑफिशियल मीटिंग होती है। किसी विशेष पद पर नियुक्ति के लिए PM, नेता विपक्ष और CJI की समिति बनती है। ऐसी मीटिंग में काम की बातें जरूर करते हैं, लेकिन हम भी इंसान ही हैं। 10 मिनट के लिए चाय पर चर्चा भी करते हैं, जिसमें क्रिकेट से लेकर नई मूवी तक सब कुछ डिसकस कर लेते हैं।
सवाल: PM आपके घर गणेश पूजन के लिए आए थे। इसका राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया
जस्टिस चंद्रचूड़: यह कोई अनोखी बात नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कोई प्रधानमंत्री सामाजिक अवसरों पर न्यायधीशों के घर गए हैं। हमने जो काम किया है, उसके आधार पर हमारा मूल्यांकन होना चाहिए। PM का मेरे घर पर आना एक सामाजिक शिष्टाचार का मामला है। सबको इसका पालन करना चाहिए। इन मुलाकातों से हमारे काम पर फर्क नहीं पड़ता है।
सवाल: पेंडिंग केस के लिए ज्यूडिशियरी को क्या करना चाहिए जस्टिस चंद्रचूड़: भारत जजों का पॉपुलेशन से रेशियो बहुत कम है। विश्व के कई देश हमसे आगे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिस हिसाब से मामले आते हैं, उस हिसाब से कई जजों की संख्या कम है। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 21 प्रतिशत पोस्ट खाली पड़ी हैं।
इसके लिए सरकारों को निवेश करना पड़ता है, जो नहीं किया जा रहा है। जजों की संख्या बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस एग्जाम होना चाहिए। हालांकि, इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। क्योंकि जंजों कि नियुक्ति गवर्नर देखते हैं।
सवाल: आरोप लगते हैं कि न्यायपालिका गरीब जनता के लिए नहीं है
जस्टिस चंद्रचूड़: सुप्रीम कोर्ट अमीर लोगों के लिए नहीं है। यह गरीबों की समस्याओं को भी निपटाता है। सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक बेंच हैं जो छोटे से छोटे लोगों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करती हैं।
पिछले दो सालों में जब मैं सुप्रीम कोर्ट का जज था, 21,000 जमानत याचिकाएं दायर की गईं। ये आम नागरिकों की जमानत याचिकाएं हैं। हमने 21,358 जमानत याचिकाओं का निपटारा किया है। दायर की गई याचिकाओं से भी ज्यादा निपटाई है।
सवाल: न्यायपालिका पर धार्मिक भेदभाव का भी आरोप लगता है, इस पर आप क्या कहेंगे जस्टिस चंद्रचूड़: आप जमानत दिए गए लोगों का धर्म देख सकते हैं। कोई भेदभाव नहीं होता है। जमानत का किसी व्यक्ति विशेष के धर्म से कोई लेना-देना नहीं होता है, हालांकि, किसी व्यक्तिगत मामले में जमानत देना या न देना उस बेंच पर निर्भर करता है, जो मामले की सुनवाई करती है।
सवाल: निर्दोष लोगों को लंबे समय तक जमानत न मिलने पर आप क्या कहेंगे जस्टिस चंद्रचूड़: आजकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमानत आसानी से नहीं दी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट जज को लगता है कि किसी मामले में उन्होंने जमानत दे दी, तो उन पर आरोप लग जाएंगे कि उन्होंने किसी दबाव के चलते जमानत दी है।
जैसे हाइकोर्ट के जजों की रक्षा के लिए नियम बने हैं, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों की भी सुरक्षा होनी चाहिए। इससे यह समस्या का समाधान निकल सकता है। अगर जिला न्यायपालिका में कोई जज गलत तरीके से जमानत देता है, तो जाहिर है कि हाई कोर्ट उसमें सुधार कर सकता है, लेकिन फिर हम उन जजों को निशाना नहीं बनाएंगे जिन्होंने जमानत दी है।
10 नवंबर को रिटायर हुए थे चंद्रचूड़, 8 नवंबर को आखिरी वर्किंग डे था
CJI के लास्ट वर्किंग डे पर सेरेमोनियल बेंच बैठी थी। कार्यवाही के दौरान CJI चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील।
डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें सीजेआई थे। वे 10 नवंबर को रिटायर हुए थे। 11 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के 51वें सीजेआई के रूप में शपथ ली थी। डीवाई चंद्रचूड़ ने 8 नवंबर को अपने विदाई समारोह में कहा था – मैं दिल से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरी खबर पढ़ें…
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CJI खन्ना से जुड़ी खबर भी पढ़ें…
CJI खन्ना बोले- तत्काल लिस्टिंग-सुनवाई मौखिक नहीं होगी: वकीलों को ऐसे मामलों में लेटर भेजना होगा
सुप्रीम कोर्ट में वकील अब किसी मामले की तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई ओरली (मौखिक) नहीं करा सकेंगे। नए CJI संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि वकीलों से इसके लिए ईमेल या रिटन लेटर भेजा होगा। दरअसल, CJI ने ज्यूडिशियल रिफोर्म के लिए सिटिजन सेंट्रिक एजेंडे की रूपरेखा तैयार की है। पूरी खबर पढ़ें…
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