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पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar

Updated Thu, 21 Nov 2024 04:41 PM IST

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने मामले में आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा।



Excise Policy case Delhi HC refuses to stay trial against former CM Arvind Kejriwal

अरविंद केजरीवाल।
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार


दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़ी अनियमितताओं के एक मामले में आरोपी हैं। 

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