गाजियाबाद। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान युवा योजना के तहत बैंकों को आवेदनकर्ता को समय पर ऋण देने की स्वीकृति देनी होगी। बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने युवा योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन के संबंध में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रतिनिधि, बैंकों के प्रतिनिधि, आईटीआई कॉलेज के प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक के प्रतिनिधि, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधि तथा लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि, एनआरएलएम एवं विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रदेश शासन द्वारा संचालित विभिन्न रोजगारपरक ऋण योजनाओं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना,एक जनपद-एक उत्पाद योजना के अंतर्गत बैंकों को प्रेषित किए गए आवेदनों पर बैंकों द्वारा की गई स्वीकृति निरस्तीकरण एवं वितरण की बैंकवार समीक्षा की गई। बैठक के दौरान योजनाओं की गाइडलाइन एवं क्रियान्वयन का प्रस्तुतीकरण पीपीटी के माध्यम से किया गया।
इसमें आवेदन करने की प्रक्रिया वेबसाइट एवं संबंधित विभागों के दायित्वों के विषय में अवगत कराते हुए जनपद में वित्तीय वर्ष-2024-25 में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2000 के सापेक्ष अधिक से अधिक आवेदन कराए जाने के लिए निवेदन किया गया। उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान ने अवगत कराया कि उक्त योजना के तहत विभागों एवं संस्थानों तथा उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मिशन, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, राजकीय व निजी इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय तथा निजी नर्सिंग कॉलेज, एनआरएलएम, एएनयूएलएम, उच्च माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक कोर्स, आरसेटी, स्टार्टअप, उद्यमिता विकास संस्थान, यूपीकॉन द्वारा प्रशिक्षित एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को आवेदन कराया जा सकता है। योजना के तहत 5 लाख रुपए तक 10 प्रतिशत अनुदान एवं चार वर्ष तक ब्याज फ्री लोन उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने बैठक में सभी बैंक के अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना की गाइडलाइन को भली भांति अध्ययन कर लें। वित्तीय वर्ष-2024-25 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दें।
जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया कि वह योजना के प्रचार-प्रसार के लिए सभी बैंकों संबंधित विभागों,शैक्षणिक संस्थाओं आदि को अवगत कराए तथा योजना के पंपलेट छपवाकर औद्योगिक संगठनों,स्वयंसेवी संस्थाओं,कौशल विकास मिशन विभाग आदि को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए अपने स्तर से आवेदकों का चिन्हांकन कर उक्त सूची सभी बैंक शाखाओं को प्रेषित करें। जिलाधिकारी ने लक्ष्य के सापेक्ष बैंकों द्वारा आवेदनों का शत-प्रतिशत निस्तारण नहीं किए जाने पर नाराजगी प्रकट की। उन्होंने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह बैंकों में लंबित आवेदनों का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
यदि कोई आवेदन ऋण के लिए अपात्र है, तो उसे कारण सहित अवगत कराते हुए निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। अन्यथा की स्थिति में आवेदनों को निरस्त न किया जाए। जिलाधिकारी ने बैंकों को निर्देशित किया कि वह आवेदनों के निस्तारण में सकारात्मक रवैया अपनाए। बैठक में उपस्थित बैंक अधिकारियों को आज गुरुवार को सुबह 10 बजे आवेदनों की प्रगति सहित उनके कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान युवा रोजगार सृजन के लिए एक नई पहल है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा इसकी पात्रता निर्धारित की है।
योजना का लाभ लेने के लिए जरुरी बिन्दु:
इसके तहत आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। उसकी आयु 21 से 40 वर्ष हो। शैक्षित योग्यता 8वीं पास एवं समकक्ष इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं समकक्ष को वरीयता दी जाएी। आवेदक राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो। इसके लिए कौशल संबंधी सर्टिफिकेट कोर्स,डिप्लोमा,डिग्री प्राप्त हो। पूर्व में पीएम स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य व केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में वित्त पोषण-ब्याज अथवा पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो।
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