Delhi High Court
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
राजधानी में सभी पालतू पशुओं की दुकानों और कुत्तों के प्रजनन केंद्रों को एक महीने के भीतर दिल्ली पशु कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें बंद कर दिया जाएगा। यह कदम उच्च न्यायालय के देश के कानूनों के प्रति जवाबदेही और अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश के मद्देनजर उठाया गया है।
पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। दिल्ली पशु कल्याण बोर्ड ने छह नवंबर के अपने सार्वजनिक नोटिस में आदेश दिया है कि दिल्ली में सभी पालतू जानवरों की दुकानें और कुत्ते प्रजनन केंद्र एक महीने के भीतर अपने प्रतिष्ठानों को पंजीकृत कराएं। कहा, अनुपालन न करने पर गैर-पंजीकृत प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया जाएगा।
नोटिस में कहा है कि बोर्ड ने आसान पहुंच के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण सक्षम किया है। बोर्ड के अनुसार इस कदम का उद्देश्य पशु कल्याण को बढ़ावा देना और कानूनी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।
बोर्ड की कार्यकारी समिति के सदस्य अशर जेसुदॉस ने बताया कि डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल्स 2017 और पेट शॉप रूल्स 2018 के अनुसार देश भर में पालतू जानवरों की दुकानों और कुत्तों के प्रजनन संस्थानों के लिए राज्य पशु कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के किसी भी संस्थान का संचालन करना अवैध है।
- व्हाट्स एप के माध्यम से हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- टेलीग्राम के माध्यम से हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- हमें फ़ेसबुक पर फॉलो करें।
- हमें ट्विटर पर फॉलो करें।
———-
🔸 स्थानीय सूचनाओं के लिए यहाँ क्लिक कर हमारा यह व्हाट्सएप चैनल जॉइन करें।
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Ghaziabad365 || मूल प्रकाशक ||