उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की बैठक में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। यह बैठक गाजियाबाद में आयोजित की गई थी और इसमें महिलाओं के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए कई नीतियों को लागू करने का निर्णय लिया गया।
महिला जिम और योगा सेंटर में महिला ट्रेनर अनिवार्य होगी और इन ट्रेनरों का सत्यापन किया जाएगा। इन केंद्रों में प्रवेश के समय महिला अभ्यर्थियों का आधार कार्ड या निर्वाचन कार्ड से सत्यापन किया जाएगा और उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाएगी। इसके अलावा, महिला जिम और योगा सेंटर में सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर की सक्रिय दशा में होना अनिवार्य होगा।
विद्यालय की बसों में महिला सुरक्षाकर्मी या महिला टीचर का होना अनिवार्य किया गया है। नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस टीचर और डीवीआर सहित सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य होंगे। बुटीक सेंटरों पर कपड़ों की नाप लेने के लिए महिला टेलर और सक्रिय सीसीटीवी की व्यवस्था होगी।
जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन अनिवार्य होगा। कोचिंग सेंटरों पर सक्रिय सीसीटीवी और वॉशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य होगी। महिलाओं से संबंधित वस्त्रों की बिक्री करने वाली दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना भी अनिवार्य किया गया है।
महिला आयोग के इन निर्णयों से महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद है। यह निर्णय महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने और उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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