एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के दौरान कॉलेजों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रवेश एनएमसी अधिनियम, 2019 और स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमन, 2024 के अनुरूप हों. मुख्य मापदंडों में यह भी शामिल है कि प्रवेश स्वीकृत सीटों से अधिक न हो और उम्मीदवार की आयु 31 दिसंबर तक कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए. इसके साथ ही, 10+2 की योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण और नीट-यूजी (NEET-UG) में सफलता अनिवार्य है.
एनएमसी ने एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी एमबीबीएस प्रवेश प्रक्रियाएं निर्धारित मानकों के अनुसार हों और मेडिकल एजुकेशन में पारदर्शिता को प्रोत्साहित किया जा सके. एनएमसी की नोटिफिकेशन के अनुसार, सभी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को अपने छात्रों का प्रवेश विवरण आयोग की वेबसाइट पर 8 नवंबर, 2024 को मध्यरात्रि तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा. इस तिथि के बाद संस्थानों को शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए “यूजी प्रवेश निगरानी मॉड्यूल” में छात्रों जानकारी भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
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Tags: Government Medical College, MBBS student, NEET
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