गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (प्रमोशन ऑफ कंस्ट्रक्शन,ऑर्नरशिप एंड मेंटेनेंस) एक्ट-2010 के प्राविधानों के अनुसार प्रार्थना पत्रों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण कैसे निस्तारण किया जा सके। इसको लेकर शुक्रवार को जीडीए सभागार में जीडीए के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। दो दिवसीय कार्यशाला में आज यानि कि शनिवार को भी यूपी अपार्टमेंट एक्ट के अवशेष प्राविधानों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स के निर्देशानुसार जीडीए सभागार में शुक्रवार को यह प्रशिक्षण दिया गया।
सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड लखनऊ के रिटायर्ड डायरेक्टर राजेश मेहतानी ने जीडीए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान ओएसडी गुंजा सिंह, ओएसडी कनिका कौशिक, वधि अधिकारी शशि भूषण राय, अधिशासी अभियंता लवकेश कुमार, योगेश पटेल,सहायक अभियंता रूद्रेश शुक्ला समेत जीडीए के सभी स्टाफ ने उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रमोटर के दायित्वों एवं एओए का गठन एवं दायित्वों का निर्वहन एवं जीडीए के अधिकारों और दायित्वों पर विस्तृत रूप से प्रशिक्षण दिया गया।
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