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नई दिल्‍ली. अब्‍बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्‍हें शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी है. हालांकि, उनपर कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं. कोर्ट ने शुक्रवार को अब्‍बास अंसारी की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद वह फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. उनपर अन्‍य मामले भी हैं, जो अभी अदालतों में विचाराधीन हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्‍तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत को मंजूरी दे दी है. सुभासपा विधायक को मनी लॉन्ड्रिंग केस और चित्रकूट जेल में अवैध तरीके से पत्नी से मुलाकात मामले में जमानत मिली है. हालांकि, गैंगस्टर एक्ट से जुड़े लंबित आरोपों के कारण अभी अब्बास अंसरी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे. वहीं, कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अब्बास अंसारी को चल रही जांच में सहयोग करना चाहिए.

FIRST PUBLISHED : October 18, 2024, 15:39 IST

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