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बिहार सरकार ने एजुकेशन क्वालिटी को बेहतर करने के लिए सरकारी स्कूलों के टीचर्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग की एक नई पॉलिसी बनाई है। इस नई पॉलिसी के अनुसार गंभीर बीमारी और विकलांगता से जूझ रहे टीचर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। एक स्कूल में सिर्फ 70 फीमेल टीचर्स ही होंगी और टीचर्स का हर पांच साल में ट्रांसफर किया जाएगा।
टीचर्स अपनी मर्जी से 10 पोस्टिंग ऑप्शन चुन सकेंगे। साथ ही उन्हें सबसे करीबी डिस्ट्रिक्ट या सब-डिविजन में प्लेसमेंट दिया जाएगा। इस पहल से करीब 1 लाख 80 हजार लोगों को फायदा होगा जो बिहार सरकार में सरकारी टीचर्स रिक्रूटमेंट का एग्जाम पास कर चुके हैं। ये पॉलिसी उन टीचर्स पर अप्लाई नहीं होगी, जिन्होंने एग्जाम पास नहीं किया है और जिनका रिक्रूटमेंट नगरीय निकायों से किया गया है।
इस पॉलिसी से टीचर्स को फायदा होगा एजुकेशन मिनिस्टर सुनील कुमार ने कहा, ‘सभी ट्रांसफर एप्लिकेशन ऑनलाइन सब्मिट की जाएंगी। इससे टीचर्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग का प्रोसेस आसान और बेहतर होगा। इससे टीचर्स को फायदे के साथ एजुकेशन का स्तर भी बेहतर होने की उम्मीद है।’ एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि गंभीर बीमारी से पीड़ित, विकलांग, विधवा, तलाकशुदा, अकेले रहने वाले या हस्बैंड-वाइफ टीचर्स पेयर को इस पॉलिसी में प्राथमिकता दी जाएगी।
हालांकि ये पॉलिसी सिर्फ उन्हीं टीचर्स पर लागू होगी जिनका सिलेक्शन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी BPSC द्वारा किया गया है। इसके अलावा सरकारी टीचर्स और टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम क्लियर करने वाले टीचर्स इसका फायदा उठा सकेंगे।
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