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अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: श्याम जी.

Updated Sat, 05 Oct 2024 05:39 PM IST

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने बचाव पक्ष के वकील और प्रवर्तन निदेशालय के विशेष वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। वरिष्ठ वकील एन हरिहरन और अधिवक्ता विवेक जैन सत्येन्द्र जैन की ओर से पेश हुए। 


सत्येंद्र जैन
– फोटो : अमर उजाला

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राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट 15 अक्तूबर को अपना आदेश सुनाएगा। 

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विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने बचाव पक्ष के वकील और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। वरिष्ठ वकील एन हरिहरन और अधिवक्ता विवेक जैन सत्येन्द्र जैन की ओर से पेश हुए। उनके वकीलों ने दलील दी कि गवाहों को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं है। साथ ही उनके भागने का भी कोई खतरा नहीं है। जैसा कि अदालत ने अपने पूर्व आदेश में कहा था। वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज होने के बाद यह दूसरी जमानत याचिका दायर की गई है।

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