आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इसी साल 9 जुलाई को बुध विहार में एक एफआईआर दर्ज किया था. चोरी के मामले में दर्ज हुए एफआईआर में बीएनएस एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे. इस आरोपी पर बीएनएस एक्ट की धाराएं 85/24 यू/एस 305(ए)/332(सी)/3(5) लगा था. जांच के दौरान आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
बीएनएस के तहत दिल्ली में पहली सजा
दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करने के बूाद चार्जशीट अदालत में जमा कर दिया. इस मुकदमे के दौरान पुलिस द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर, रोहिणी की अदालत द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे. सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष अपना अपराध करने का अपराध स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने अभियुक्त को तीन माह की सजा सुनाई है. रोहिणी डीसीपी डॉ. गुरइकबाल सिंह सिद्धू के मुताबिक यह दिल्ली पुलिस में नए आपराधिक कानूनों के तहत यह पहली सजा है.
बिहार बना था देश का पहला राज्य
आपको बता दें कि बीते 5 सितंबर को बिहार देश का पहला राज्य बन गया था, जिसने भारत के नए आपराधिक कानून के तहत गुनहगारों को सजा दिलाई थी. बिहार की सारण पुलिस द्वारा नए BNS कानून के तहत दर्ज की गई एफआईआर और अनुसंधान के बाद एक ट्रिपल मर्डर केस में सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. सारण कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर केस में दो किशोर गुनहगारों को उम्रकैद और 25 हजार का जुर्माना लगाया था.
ट्रिपल मर्डर बनाम चोरी के मामले
आपको बता दें कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था, जिसमें दो लड़कों ने दो नाबालिग लड़कियों और उनके पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी. भारतीय न्याय संहिता के 1 जुलाई से लागू होने के बाद देश में पहली बार इस नए कानून के तहत किसी को सजा सुनाई गई थी. इस फैसले के आने के बाद देशभर में आईपीएस अधिकारी और सारण के एसपी डॉ. कुमार आशीष की खूब चर्चा हुई थी. सीमित संसाधन के बावजूद बिहार पुलिस ने अच्छा काम किया. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने भी चोरी के एक मामल के आरोपी को सजा दिलाने में सफलता हासिल की.
Tags: CJM Court, Delhi news, Delhi police
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