अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार मीणा आरोपी जीजा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. आरोपी जीजा के खिलाफ विकासपुरी पुलिस थाने ने बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध, विवाहित महिला पर अत्याचार, आपराधिक विश्वासघात और सामान्य मंशा के दंडात्मक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. 18 सितंबर को पारित एक आदेश में अदालत ने कुछ बड़ी टिप्पणी भी की है.
अदालत ने कहा, ‘दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और जमानत याचिका, जमानत याचिका के जवाब और संलग्न दस्तावेजों को देखने के बाद यह पाया गया है कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं. हालांकि, व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच अच्छे संबंध थे.’ इसमें कहा गया है कि हालांकि शिकायतकर्ता ने सितंबर और नवंबर 2022 में छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि उसने शिकायत दर्ज नहीं कराई.
अदालत ने कहा, ‘इस घटना के संबंध में परिवार के किसी भी सदस्य को कोई संदेश या ई-मेल तक नहीं किया गया है. यह भी देखा गया है कि शिकायतकर्ता और आरोपी के भाई के बीच वैवाहिक विवाद चल रहे हैं.’ अदालत ने आरोपी जीजा को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दे दी कि आरोपी शिकायतकर्ता साली या उसके परिवार के सदस्यों को धमकी नहीं देगा और जब भी आवश्यकता होगी, वह जांच में शामिल होगा. अदालत ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में आरोपी को 25,000 रुपये (प्रत्येक) के निजी मुचलके और जमानत बांड प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा.
Tags: Crime News, Delhi Court, Delhi news, Delhi police, Rape Case
FIRST PUBLISHED : September 30, 2024, 08:00 IST
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