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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने यासिन भटकल को अपनी बीमार मां से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मिलने की अनुमति दी, जबकि उसकी व्यक्तिगत मुलाकात की मांग को खारिज कर दिया।


अदालत(सांकेतिक)
– फोटो : अमर उजाला

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दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकवादी यासिन भटकल, जो भारतीय मुजाहिदीन का संस्थापक सदस्य है, जिसे कोर्ट ने अपनी बीमार मां से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिलने की अनुमति दी है। यासिन भटकल ने अपनी मां से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए पैरोल की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिलने की इजाजत दी। यह फैसला भटकल के खिलाफ चल रहे मामलों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जबकि उसकी मां की स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह राहत दी गई।

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