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लखनऊः सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलेशन के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन (डिमोलेशन) पर रोक लगा दी. यह रोक एक अक्टूबर तक के लिये लगाई गई है. कोर्ट का कहना है कि सार्वजनित जगहों पर हुए अतिक्रमण के मामलों में ही एक्शन लिया जाएगा. मामले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हेंडल पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने लिखा कि ‘न्याय के सर्वोच्च आदेश ने बुलडोजर को ही नहीं बल्कि बुलडोजर का दुरुपयोग करनेवालों की विध्वंसक राजनीति को भी किनारे लगा दिया है. आज बुलडोज़र के पहिये खुल गये हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है, ये उनके लिए पहचान का संकट है जिन्होंने बुलडोज़र को अपना प्रतीक बना लिया था.’

FIRST PUBLISHED : September 17, 2024, 18:11 IST

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