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![AAP विधायक को बड़ी राहत: नोएडा पेट्रोल पंप केस में पीड़ित ने दिया हलफनामा, अमानतुल्लाह पर लगी धाराएं होंगी कम victim gave affidavit in High Court Amanatullah Khan In Noida petrol pump case](https://i0.wp.com/staticimg.amarujala.com/assets/images/2024/04/27/amanatallha-khana_6fb587e7128b08c7cbb36d8aaae68622.jpeg?resize=414%2C233&ssl=1)
अमानतुल्लाह खान
– फोटो : एएनआई
विस्तार
पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे को केस में राहत मिल सकती है। पीड़ित ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इसमें अनुसूचित जाति के पीड़ित ने मारपीट से इनकार किया है।
सेक्टर-95 स्थित शहीद रामेंद्र प्रताप सिंह फिलिंग स्टेशन पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान का बेटा अनस कार में पेट्रोल भरवाने आया था। उसने अपनी कार पेट्रोल लेने केे कतार में लगाकर बोला कि उसके आगे वाली कार को आगे बढ़ाकर पहले उसकी कार में पेट्रोल डाल दे। इसपर सेल्समैन ने कहा कि आप लाइन में आइए और आकी बारी आने पर तेल डाल दिया जाएगा। पेट्रोल पंप कर्मचारी के इस बात से नाराज होकर विधायक के बेटे अनस ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और धमकी दी थी। इसके कुछ देर के बाद विधायक अमानतुल्लाह मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने भी पेट्रोल पंप कर्मचारियों को धमकी दी थी।
इस मामले में कोतवाली फेज वन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। मारपीट का आरोप लगाने वाला एक पीड़ित अनुसूचित जाति से था इस कारण केस में एससी एसटी एक्ट भी लगा था। अब हाई कोर्ट में पीड़ित की तरफ से हलफनामा दिए जाने के बाद विधायक को राहत मिल सकती है।
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