———–

police demo
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


तीनों नए कानून सोमवार से लागू होने के बाद मध्य दिल्ली के कमला मार्केट इलाके में दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक मार्ग को बाधित करने के मामले में एक रेहड़ी वाले युवक के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज की। दावा किया गया कि देशभर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत यह पहली एफआईआर दर्ज की गई है। सोमवार दिन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली में दर्ज एफआईआर पहली नहीं है। दिल्ली में दर्ज एफआईआर को समीक्षा करने के बाद खारिज कर दिया गया है। हालांकि एफआईआर खारिज करने की वजह पर दिल्ली पुलिस चुप्पी साध रखी है।

पुलिस के मुताबिक, पहले मामला बीएनएस की धारा 285 के तहत किया गया। पहले आईपीसी में धारा 283 के तहत आता था। इसके तहत जो कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक आवाजाही में बाधा उत्पन्न करेगा, जिससे किसी व्यक्ति को खतरा हो और उसे चोट पहुंचे। ऐसे मामले में उसे पांच हजार रुपये तक का जुर्माना अदा करना होगा।

Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Ghaziabad365 || मूल प्रकाशक ||