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नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस तीन नये आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है जो सोमवार से पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे. तीन नई आपराधिक कानून सोमवार से देशभर में लागू हो जाएंगे, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे और औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो जाएगा.

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के क्रमश: भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे. दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘नये कानूनों को समझने के लिए उचित प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को नये कानूनों को समझने के लिए पुस्तिका दी गई है.’

29 जून को जारी एक आदेश में पुलिस आयुक्त अरोड़ा ने कहा कि नए कानूनों के अनुसार, केस रिकॉर्ड की तलाशी और जब्ती की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए. इस उद्देश्य के लिए, दिल्ली पुलिस का ई-प्रमाण एप्लिकेशन जांच अधिकारियों (आईओ), पीसीआर अधिकारियों, यातायात कर्मियों और अन्य फील्ड अधिकारियों की मदद के लिए विकसित किया गया है.

अरोड़ा ने कहा, ‘यदि किसी कारण से एप्लीकेशन के उपयोग से संबंधित कोई तकनीकी समस्या है, तो अधिकारी तलाशी और जब्ती प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए उस समय मौजूद किसी भी फोन या वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस का उपयोग कर सकता है… हालांकि, इसका उपयोग केवल आकस्मिकता के दौरान ही किया जा सकता है.’

अरोड़ा ने कहा कि आकस्मिकता के मामले में ऐसे फोन का उपयोग, जो किसी अन्य व्यक्ति का भी हो सकता है, डीडी (दैनिक प्रविष्टि) प्रविष्टि के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, और ऐसा करने के कारणों को भी दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जा सके. इस बीच, वरिष्ठ जेल अधिकारियों ने सभी दिल्ली जेल अधीक्षकों को सभी कैदियों के वीडियो उत्पादन के लिए एक पायलट कार्यक्रम तैयार करने के लिए पर्याप्त कंप्यूटर और अन्य हार्डवेयर इकाइयाँ उपलब्ध कराने और तैयार रखने के लिए कहा, जो अब नए कानूनों के तहत अनिवार्य है.

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