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रेलवे में जमीन के बदले कथित नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार अमित कात्याल को दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. कत्याल राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव का करीबी है. कात्याल को छह हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत मिली है. उसे ढाई लाख का बांड और श्योरिटी भरना होगा. उसे स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कात्याल को पिछले साल 11 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था. कात्याल ने अदालत में दलील दी कि वजन घटाने संबंधी ‘बेरियाट्रिक’ सर्जरी कराने के बाद उन्हें और उपचार व देखभाल की जरूरत है, जो तिहाड़ जेल में नहीं हो सकती.

बेरियाट्रिक सर्जरी को देखते हुए मिली बेल
जस्टिस धर्मेश शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने कात्याल की अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए कहा कि उनकी आहार संबंधी आवश्यकताएं ऐसी हैं, जो जेल में मुहैया नहीं करायी जा सकतीं. अदालत ने कहा कि ‘बेरियाट्रिक सर्जरी’ के बाद उन्हें पर्याप्त शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त आहार की आवश्यकता है.

अदालत ने कहा, ‘अपीलार्थी को जिस देखभाल, निगरानी और आपात स्थिति में उपचार की आवश्यकता है, वह फिलहाल जेल में प्रदान नहीं की जा सकती. इसमें कोई दो राय नहीं है कि लंबे समय तक जेल में, हर दिन घर का बना खाना उपलब्ध कराना काफी मुश्किल है.’ पीठ ने कहा, “अदालत चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत देने की इच्छुक है.” अदालत ने कात्याल को 2.5 लाख रुपये की जमानत राशि के साथ एक निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया.

Tags: DELHI HIGH COURT, Lalu Yadav

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