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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद में लोनी थाना क्षेत्र से वसीम के खिलाफ जारी गुंडा नियंत्रण कानून की नोटिस को वैध करार देते हुए इसे रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गुंडा एक्ट की धारा 3(1) के बाध्यकारी उपबन्धों का पालन करते हुए नोटिस जारी की गई है।
कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा है कि याची जवाब देकर गुंडा एक्ट की नोटिस का प्रतिवाद करे। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ ने वसीम की याचिका पर दिया।
मालूम हो कि याची को 2019 मे थाना लोनी व लोनी बार्डर में दर्ज केस के तहत गुंडा एक्ट की नोटिस जारी की गई। आरोप है कि 20 दिसंबर 2019 से क्षेत्र में घातक हथियारों से लैश होकर बलवा करने, लोक सेवक के कर्तव्य पालन में भय उत्पन्न करने, आपराधिक बल प्रयोग करने, विधि विरूद्ध जमाव करने व गतिविधियों से जनसामान्य में विक्षोभ व भय फैलाकर कर शान्ति को खतरा पैदा किया है।
कोर्ट ने कहा कि नोटिस कानून का पालन करते हुए जारी की गई है। इस नोटिस में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
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