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दिल्ली हाईकोर्ट और अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
– फोटो : अमर उजाला

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दिल्ली हाईकोर्ट थोड़ी देर में अरविंद  केजरीवाल को जमानत के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाएगा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश को दोषपूर्ण बताते हुए कहा कि केजरीवाल को राहत नहीं मिलनी चाहिए। 

केजरीवाल को निचली अदालत ने 20 जून को जमानत दी थी। 21 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को जमानत दिए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। इस बीच, केंद्रीय जांच एजेंसी ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने के लिए तत्काल आवेदन दायर किया।

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