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इस आयु के युवाओं को मिल सकेगा ऋण
जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र के उपायुक्त दीपेन्द्र कुमार ने लोकल 18 से खास बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना संचालित है. ऐसे में जो भी युवा स्वरोजगार अपनाना चाहते हैं. वह सभी युवा इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
उन्होंने बताया कि इस योजना में आवेदन के लिए शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत इच्छुक युवक/युवती को अधिकतम 25 लाख रुपए तक के उद्योग/सर्विस सैक्टर का उद्योग लगाने के लिए ऑनलाईन पोर्टल www.diupmsme.upsdc.gov.in पर वांछित अभिलेख अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं.
25 प्रतिशत तक की मिलेगी सब्सिडी
उन्होंने बताया कि जो भी युवा विभिन्न प्रोजेक्ट या परियोजना को लग रहा होगा. उसे प्रोजेक्ट परियोजना की लागत अधिकतम 25 लाख रुपए तक पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी/अनुदान दी जा रही है. ऐसे में जो भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं. वह सभी युवा जल्द से जल्द ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर दें.
यहां कर सकते हैं संपर्क
इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए युवा सूरजकुंड पार्क के पास किसी भी कार्यदिवस में आकर जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, सूरजकुण्ड रोड, मेरठ में संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है. बता दें कि जिला उद्योग केंद्र में इससे अलग भी कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं. जिसमें युवाओं को विभिन्न वर्गों में लोन राशि एवं छूट का लाभ मिल रहा है. ऐसे में अधिक जानकारी के लिए युवा केंद्र पर जाकर संपर्क कर सकते हैं.
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