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-12 फीसदी ब्याज लगाकर नगर निगम करेगा वसूली, जमा नहीं करने पर संपत्ति होगी सील

गाजियाबाद। नगर निगम की लाख प्रयासों के बाद भी शहर में लाखों लोग नगर निगम की सुविधा का लाभ लेने के बाद भी अपना बकाया हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे है। बकाया टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम छूट भी दे रहा है। शहर में लगभग 1.25 लाख लोगों ने हाउस टैक्स का बकाया जमा नहीं कराया है। इन बकाएदारों पर अब नगर निगम 12 फीसदी ब्याज लगाकर वसूली करेगा। लोगों की सहूलियत के लिए अवकाश दिवस में भी कैंप लगाए गए। मगर अब बकाया हाउस टैक्स जमा नहीं किया तो संपत्ति सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने हाउस टैक्स के बकाएदारों को 12 फीसदी ब्याज लगाकर नोटिस जारी कर रहा हैं। नगर निगम सीमा क्षेत्र में शहर में करीब 5.60 लाख टैक्सदाता हैं।

नगर निगम के पांचों जोन क्षेत्र से गत वर्ष हाउस टैक्स के रूप में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली हुई। हाउस टैक्स की वसूली के लिए लगातार अभियान भी चलाया गया। वहीं, कॉलोनियों और सोसायटी में कैंप लगाकर भी हाउस टैक्स का बकाया जमा कराया गया। फिलहाल करीब 1.25 लाख लोगों ने हाउस टैक्स का बकाया जमा नहीं किया है। बावजूद इसके सीवर, सड़क,पानी आदि की निगम की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया कि हाउस टैक्स जमा नहीं करने वाले बकाएदारों पर अब 12 फीसदी ब्याज लगाकर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस भेजकर हाउस टैक्स जमा करने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद भी हाउस टैक्स जमा नहीं किया गया तो संपत्ति सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इनके अलावा करीब 35 हजार ऐसे बकाएदारों की भी सूची तैयार की है,जो लंबे समय से हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। इन पर जोनल प्रभारियों को कार्रवाई करने के आदेश दिए गए है। हाउस टैक्स की वसूली के लिए जल्द अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष-2024-25 में हाउस टैक्स जमा करने पर छूट दी जा रही है। जुलाई तक 20 फीसदी की छूट हाउस टैक्स जमा करने में मिलेगी। इसके बाद यह 10 फीसदी और फिर 5 फीसदी छूट का ही लाभ मिलेगा। उन्होंने हाउस टैक्स जमा न करने वालों से टैक्स का बकाया जमा कर छूट का लाभ लेने के लिए अपील भी की हैं।




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