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गाजियाबाद। 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला की 6.5 बीघा जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर बिक्री कराने के आरोपी आतिफ हसन की अग्रिम जमानत अपर सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि जांच में आरोपी की प्रथमदृष्टया संलिप्तता सामने आई है और मामला गंभीर है। बुजुर्ग महिला मग्गो के नाम 6.5 बीघा कृषि भूमि है। आरोप है कि उनके पति की वर्ष 2017 में मृत्यु के बाद कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज से जमीन बेचनी शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि आतिफ हसन ने जमीन का बैनामा कराया था। आतिफ पर अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज से जमीन की खरीद-फरोख्त कराने का आरोप है। आतिफ ने प्राथमिकी में नाम न होने का तर्क दिया, लेकिन अभियोजन ने पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत कर जमानत का विरोध किया।


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