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पंजाब पुलिस में भर्ती नियम बदले गए हैं। फोटो एआई जनरेडेट है।

पंजाब पुलिस में सीधे सब-इंस्पेक्टर (SI) बनने की तैयारी कर बैठे युवा अब सीधे SI नहीं बन पाएंगे। क्योंकि सरकार अब SI नहीं, बल्कि असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) के पदों पर सीधी भर्ती करेगी। इस संबंधी सरकार ने पंजाब पुलिस रूल्स, 1934 में संशोधन किया है।

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इसके बाद पंजाब पुलिस (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जो कि भविष्य में होने वाली भर्तियों में लागू होगा। हालांकि, पहले SI के 50% तक पद सीधे भर्ती से भरे जाते थे। चंडीगढ़ में सीधे ASI की भर्ती होती है। जबकि, अन्य किसी पड़ोसी जिले में यह नियम नहीं है।

अब 5 पॉइंट्स में जानिए, कैसे होगी भर्ती

  1. 1. सीधी भर्ती का कोटा अलग-अलग कैडर में तय: सरकार की तरफ से सीधी भर्ती का कोटा अलग-अलग कैडर में तय किया गया है। सबसे अधिक कोटा इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन और टेक्निकल सपोर्ट कैडर में किया गया है। इसमें 30 फीसदी कोटा रखा गया है। जबकि, आर्म्ड कैडर में 10 फीसदी ASI की सीधी भर्ती की जाएगी।
  2. 2. खिलाड़ियों के लिए भी 3 फीसदी कोटा: सीधी भर्ती के कुल पदों में से 3 फीसदी पद मेधावी और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिजर्व रहेंगे, ताकि उन्हें भी आगे आने के अवसर मिल सकें। हालांकि, भर्ती विभागीय नीति के अनुसार होगी।
  3. 3. उम्र 18 से 28 साल: ASI भर्ती के लिए उम्र 18 से 28 साल होनी चाहिए। साथ ही ग्रेजुएशन पास और 10वीं तक पंजाबी पढ़ी होना जरूरी है।
  4. 4. सीधी भर्ती से आए SI और ASI का रिकॉर्ड रखा जाएगा: सीधी भर्ती से आए SI और ASI का पूरा रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। हर पुलिस रेंज में वहां के DIG सीधे भर्ती हुए सभी SI और ASI की अपडेटेड सूची संभालकर रखेंगे। वहीं, रेलवे पुलिस (GRP) में सीधे भर्ती हुए अधिकारियों का रिकॉर्ड AIG, GRP के पास रहेगा।
  5. 5. पुलिसकर्मियों की जरूरी जानकारी भी रिकॉर्ड में रहेगी: सीधी भर्ती से आए पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग के नंबर, सर्विस बुक, पोस्टिंग इतिहास और चरित्र सत्यापन से जुड़ी जानकारी भी रिकॉर्ड में रखी जाएगी।

पंजाब में थानों और ASI की स्थिति

पंजाब में पुलिस थानों और चौकियों को मिलाकर कानून-व्यवस्था संभालने वाले 400 से ज्यादा थाने और चौकियां हैं। बड़े थानों में औसतन 4 से 8 ASI तैनात होते हैं। इसके आधार पर राज्यभर में सक्रिय ड्यूटी पर ASI की संख्या करीब 5,000 से 7,000 आंकी गई है।

SHO या मुंशी के तौर पर एक थाने में अधिकतम 3 साल तक तैनाती रह सकती है। न्यूनतम कार्यकाल आमतौर पर 1 साल का होता है। किसी SI या पुलिस अधिकारी को उसके गृह उप-मंडल के थाने में SHO नहीं लगाया जा सकता।

FIR होने पर दूसरे जिले में तबादला

किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ आपराधिक मामला या FIR दर्ज होने पर उसे दूसरे पुलिस जिले में ट्रांसफर करने का प्रावधान है। भर्ती के बाद पुलिसकर्मी को एक कैडर से दूसरे कैडर में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।

जिले के भीतर SI और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर SSP या पुलिस कमिश्नर कर सकते हैं। एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर रेंज IG या DGP के आदेश से होता है।

पंजाब सरकार का नोटिफिकेशन

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