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गाजियाबाद। ट्रेनों में यात्रियों का सामान चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य किशन उर्फ हनी उर्फ पौव्वा को गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने दोषी ठहराते हुए दो वर्ष तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


अदालत से मिली जानकारी के अनुसार जीआरपी थाना प्रभारी अनुज मलिक ने 13 मई 2014 को किशन उर्फ हनी उर्फ पौव्वा को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि वह ट्रेनों में यात्रियों का सामान चोरी करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य था। उसके खिलाफ चोरी और चोरी का सामान रखने से जुड़े तीन मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट तथा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 12 में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मुख्य आरक्षी रवि कुमार की गवाही सहित अन्य साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

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