गाजियाबाद। मसूरी थाना क्षेत्र में एक होटल मालिक से 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और 60 हजार रुपये जबरन वसूलने का मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर दो नामजद और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
सहायक पुलिस आयुक्त मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि पीड़ित अमित भार्गव के मुताबिक उनके पिता कैलाश चंद शर्मा शास्त्री नगर में ट्रॉन्ट नाम का एक होटल चलाते हैं। पड़ोस में रहने वाले अर्जुन यादव और उसकी माता ललिता यादव होटल चलाने के नाम पर अवैध धन की मांग करते हैं। उनके पिता ने पहले भी इन दोनों के खिलाफ कविनगर थाने में रंगदारी और धमकी का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि दो जून 2026 की रात करीब सवा नौ बजे अमित अपने दोस्त बबलू यादव के साथ मसूरी से नाहल जा रहे थे। रास्ते में बाइक पर आए दो अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें रोका। आरोपियों ने अमित से कहा कि अगर जीवित रहना है तो अर्जुन यादव और उसकी माता को 25 लाख रुपये दे दो। उन्होंने अमित से 60 हजार रुपये छीन लिए और बाकी रकम अर्जुन व ललिता को देने को कहा। वह मसूरी थाने गए, लेकिन पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। तीन जून 2026 को अमित ने पुलिस आयुक्त को भी प्रार्थना पत्र दिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर अमित ने न्यायालय की शरण ली। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर 30 जुलाई को मसूरी थाने में अर्जुन यादव, ललिता यादव और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रंगदारी, आपराधिक साजिश और आपराधिक धमकी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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