-शराब कारोबार नियमों से ही चलेगा, मनमानी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई : हिम्मत सिंह
-रामपुर में जीरो टॉलरेंस नीति लागू, शराब कारोबार में मनमानी पर आबकारी विभाग का शिकंजा
-दुकान खुलने से बंद होने तक हर गतिविधि पर रहेगी नजर, शटर के नीचे से शराब बेचने पर भी होगी कार्रवाई
-ई-पॉश मशीन से होगी शत-प्रतिशत बिक्री, ओवर रेटिंग, नाबालिगों को शराब और नियम उल्लंघन पर नहीं मिलेगी कोई रियायत
उदय भूमि संवाददाता
रामपुर। जनपद में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे जिला आबकारी अधिकारी हिम्मत सिंह ने अब शराब दुकानों पर होने वाली अनियमितताओं के खिलाफ भी सख्त मोर्चा खोल दिया है। नई आबकारी नीति के तहत हाल ही में हुए दुकानों के व्यवस्थापन के बाद उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि शराब बिक्री के नियमों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। ओवर रेटिंग, चाय-पानी के नाम पर अवैध वसूली, निर्धारित समय के बाद शराब की बिक्री और ई-पॉश मशीन के बिना बिक्री जैसी शिकायतों पर अब सीधे अनुज्ञापियों की जवाबदेही तय होगी और दोषी पाए जाने पर बिना किसी देरी के कठोर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को जिला आबकारी कार्यालय परिसर में आयोजित अनुज्ञापियों की बैठक में आबकारी अधिकारी हिम्मत सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि रामपुर में ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ को पूरी सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शराब कारोबार पूरी तरह पारदर्शी, नियमबद्ध और जवाबदेही के साथ संचालित होना चाहिए। यदि किसी भी दुकान पर ग्राहकों से निर्धारित मूल्य से अधिक धन वसूलने, अतिरिक्त शुल्क लेने या किसी भी प्रकार की अवैध वसूली की शिकायत मिली तो संबंधित अनुज्ञापी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी अनुज्ञापियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शराब दुकान पर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य सूची अनिवार्य रूप से प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जाए, ताकि ग्राहक स्वयं कीमत देखकर शराब खरीद सकें और किसी प्रकार की ओवर रेटिंग की गुंजाइश न रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मूल्य सूची न लगाने या ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। साथ ही ग्राहकों से अपने व्यवहार में सुधार लाए। अनुज्ञापी भी विक्रेता की कार्यशैली के साथ खुद भी दुकानों का निरीक्षण करेंं। बैठक में आबकारी निरीक्षक नंदिनी यादव, अरविंद कुमार मिश्रा, प्रफुल्ल सिंह, संजय कुमार, रामाधार पाल एवं अनुपम सिंह और जिलेभर के अनुज्ञापी मौजूद रहे। बैठक में आबकारी अधिकारी ने शराब दुकानों के संचालन समय को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सभी दुकानें केवल सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ही संचालित होंगी। निर्धारित समय के बाद दुकान खोलकर शराब बेचना या शटर के नीचे से शराब की बिक्री करना गंभीर अपराध माना जाएगा। यदि ऐसी कोई शिकायत सामने आती है तो संबंधित अनुज्ञापी और विक्रेता दोनों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
हिम्मत सिंह ने कहा कि शराब दुकानों पर तैनात विक्रेताओं की प्रत्येक गतिविधि के लिए संबंधित अनुज्ञापी भी समान रूप से जिम्मेदार होगा। यदि कोई विक्रेता नियमों का उल्लंघन करता है तो केवल कर्मचारी ही नहीं, बल्कि दुकान संचालक के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। उन्होंने अनुज्ञापियों को अपने कर्मचारियों की कार्यशैली पर लगातार निगरानी रखने और उन्हें सभी नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि प्रत्येक शराब दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे हर समय चालू और क्रियाशील रहें, स्टॉक रजिस्टर नियमित रूप से अपडेट किया जाए तथा शराब की शत-प्रतिशत बिक्री केवल ई-पॉश मशीन के माध्यम से ही की जाए। बिना ई-पॉश मशीन के शराब बिक्री किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। इससे बिक्री प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहेगी और राजस्व की हानि भी नहीं होगी।
जिला आबकारी अधिकारी ने विशेष रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी युवक या युवती को शराब बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि किसी दुकान पर नाबालिग को शराब बेचने का मामला सामने आता है तो संबंधित अनुज्ञापी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना भी शराब विक्रेताओं का दायित्व है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। हिम्मत सिंह ने कहा कि आबकारी विभाग केवल अवैध शराब के खिलाफ ही नहीं, बल्कि लाइसेंसी दुकानों पर होने वाली प्रत्येक अनियमितता पर भी बराबर नजर रखे हुए है। विभागीय टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं और भविष्य में भी औचक जांच अभियान जारी रहेंगे।
किसी भी शिकायत पर तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध लाइसेंस निलंबन, निरस्तीकरण तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैठक के अंत में उन्होंने सभी अनुज्ञापियों से कहा कि सरकार की नीतियों का पालन करना केवल कानूनी बाध्यता ही नहीं, बल्कि उनकी व्यावसायिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि रामपुर में शराब कारोबार पूरी तरह नियमों के अनुसार ही चलेगा। ओवर रेटिंग, अवैध वसूली, निर्धारित समय के बाद बिक्री, नाबालिगों को शराब उपलब्ध कराना या किसी भी प्रकार की मनमानी अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला आबकारी विभाग का यह सख्त रुख स्पष्ट संकेत है कि जनपद में शराब कारोबार पर प्रभावी निगरानी और कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए अभियान आगे भी पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगा।
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