केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उसके खिलाफ बेदखली का आदेश क्यों न पारित किया जाए। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय की ओर से जारी नोटिस में जिमखाना क्लब और परिसर में मौजूद सभी संबंधित पक्षों को 7 जुलाई तक जवाब दाखिल करने और उसी दिन दोपहर 2ः30 बजे निजी सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत बेदखली कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
केंद्र सरकार ने 26 मई को दिल्ली हाईकोर्ट को आश्वस्त किया था कि 27.3 एकड़ में फैले क्लब परिसर का 5 जून तक बलपूर्वक कब्जा नहीं लिया जाएगा। उस दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि बेदखली की कार्रवाई कानून के अनुसार और उचित नोटिस देने के बाद ही की जाएगी।
मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब कानूनन बेदखली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नोटिस में कहा है, सक्षम प्राधिकारी ने पाया कि क्लब परिसर रक्षा अवसंरचना की मजबूती, सार्वजनिक सुरक्षा, तात्कालिक संस्थागत जरूरतों, प्रशासनिक ढांचे के विस्तार व अन्य जनहित परियोजनाओं के लिए बेहद जरूरी है।
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