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आजमगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. अब ड्राइविंग लाइसेंस में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी में सुधार कराने के लिए आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. परिवहन विभाग ने यह सुविधा ऑनलाइन कर दी है, जिसके जरिए लोग परिवहन पोर्टल के सारथी पोर्टल पर घर बैठे आवेदन कर सकते हैं. विभाग के अनुसार, संशोधन के लिए जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा.

आजमगढ़: ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी के आरसी में किसी संशोधन या गड़बड़ी को सुधारने के लिए अक्सर लोगों को परेशान होते देखा जाता है. एक छोटे से सुधार के लिए लोगों को कई दिनों तक आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं. लेकिन अब इस काम के लिए आपको आरटीओ ऑफिस में भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी. ड्राइविंग लाइसेंस पर दर्ज किसी भी जानकारी के संशोधन के लिए अब आप घर बैठे ही यह काम बेहद आसानी से कर सकते हैं. सरकार की तरफ से इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है. यानी अब आपको दस्तावेज लेकर ऑफिस दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप अपने फोन से ही घर बैठे यह काम पूरा कर सकेंगे.

क्या है पूरा प्रोसेस

एआरटीओ आजमगढ़ वि.डी. मिश्रा ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए कार्डधारक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें परिवहन विभाग के आधिकारिक पोर्टल परिवहन पोर्टल (Parivahan Portal) पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इस पोर्टल पर आरटीओ से संबंधित कई सेवाएं उपलब्ध हैं. ड्राइविंग लाइसेंस में संशोधन के लिए आवेदक को सारथी पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा. वहां उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस में किसी भी प्रकार के संशोधन का विकल्प मिलेगा, जिसके माध्यम से वे घर बैठे ही लाइसेंस में दर्ज त्रुटियों को सुधार सकते हैं.

लंबी लाइनों से मिलेगा छुटकारा

कई बार ड्राइविंग लाइसेंस पर दर्ज जन्मतिथि गलत हो जाने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसे संशोधित कराने के लिए लोगों को आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे. बता दें कि आजमगढ़ जनपद में लगभग 8 लाख 68 हजार 800 ड्राइविंग लाइसेंस धारक हैं. ऐसे में जिन लोगों के लाइसेंस पर गलत जानकारी दर्ज है, उन्हें इसे सही कराने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन अब इस ऑनलाइन सिस्टम के जरिए यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी और लोगों को दफ्तर जाकर लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा.

क्या देनी होगी फीस

ड्राइविंग लाइसेंस में दर्ज जानकारी के संशोधन के लिए संबंधित दस्तावेज होना अनिवार्य होगा. जन्मतिथि संशोधन के लिए शैक्षणिक मार्कशीट, नगर पालिका या नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र में से किसी एक दस्तावेज की आवश्यकता होगी. वहीं, परिवहन विभाग ने जन्मतिथि संशोधन के लिए 200 रुपए फीस निर्धारित किया है. इसके अलावा, यदि आवेदक संशोधित विवरण के साथ नया स्मार्ट कार्ड प्राप्त करना चाहता है, तो उसे 400 रुपए शुल्क का भुगतान करना होगा.

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Vivek Kumar

विवेक कुमार एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें मीडिया में 10 साल का अनुभव है. वर्तमान में न्यूज 18 हिंदी के साथ जुड़े हैं और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की लोकल खबरों पर नजर रहती है. इसके अलावा इन्हें देश-…और पढ़ें

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